{"_id":"695c255eed05ee05b307a16e","slug":"a-non-bailable-warrant-has-been-issued-against-a-former-asi-for-heroin-smuggling-mohali-news-c-71-1-mli1010-137634-2026-01-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: हेरोइन तस्करी में पूर्व एएसआई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: हेरोइन तस्करी में पूर्व एएसआई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। ब्लॉक माजरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी गौरव शर्मा और सुनील कुमार को केवल व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की। मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह हेड कांस्टेबल सरबजीत सिंह अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन आरोपियों के मुख्य वकील की अनुपलब्धता के चलते प्रॉक्सी काउंसिल के अनुरोध पर उनका प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका। इस पर अदालत ने एचसी सरबजीत सिंह को अगली तारीख के लिए बाध्य किया।
सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त एएसआई जसपाल सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट व्हाट्सएप के माध्यम से तामील होने की जानकारी सामने आई। अदालत ने इसे विधिसम्मत सेवा न मानकर कहा कि संबंधित गवाह कार्यवाही से अवगत होने के बावजूद जानबूझकर पेश नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। पिछली तारीख पर बाध्य एएसआई परमजीत सिंह के उपस्थित न होने पर अदालत ने पांच हजार रुपये के जमानती वारंट एक जमानतदार के साथ जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी।
यह है मामला
पुलिस ने 10 अक्तूबर 2019 को सुबह करीब आठ बजे गश्त और नाकाबंदी के दौरान पिंड माणकपुर शरीफ के पास ओरा फार्म के नजदीक तीन युवकों को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया था। सीआईए स्टाफ की टीम, एएसआई जसपाल सिंह के नेतृत्व में सरकारी वाहन से गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर तीनों युवक खेतों की तरफ भागने लगे, जिन्हें शक के आधार पर काबू कर लिया गया। तलाशी के दौरान अमन कुमार के पास से 20 ग्राम, गौरव शर्मा और सुनील कुमार के पास से 15-15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने थाना ब्लॉक माजरी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
Trending Videos
सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त एएसआई जसपाल सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट व्हाट्सएप के माध्यम से तामील होने की जानकारी सामने आई। अदालत ने इसे विधिसम्मत सेवा न मानकर कहा कि संबंधित गवाह कार्यवाही से अवगत होने के बावजूद जानबूझकर पेश नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। पिछली तारीख पर बाध्य एएसआई परमजीत सिंह के उपस्थित न होने पर अदालत ने पांच हजार रुपये के जमानती वारंट एक जमानतदार के साथ जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह है मामला
पुलिस ने 10 अक्तूबर 2019 को सुबह करीब आठ बजे गश्त और नाकाबंदी के दौरान पिंड माणकपुर शरीफ के पास ओरा फार्म के नजदीक तीन युवकों को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया था। सीआईए स्टाफ की टीम, एएसआई जसपाल सिंह के नेतृत्व में सरकारी वाहन से गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर तीनों युवक खेतों की तरफ भागने लगे, जिन्हें शक के आधार पर काबू कर लिया गया। तलाशी के दौरान अमन कुमार के पास से 20 ग्राम, गौरव शर्मा और सुनील कुमार के पास से 15-15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने थाना ब्लॉक माजरी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।