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गायक हनी सिंह को बड़ी राहत: छह साल पुराना केस खत्म, लोक अदालत ने स्वीकार की पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 18 Sep 2025 11:02 AM IST
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सार

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यो यो हनी सिंह का गाना ‘मखना’ 27 दिसंबर 2018 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से पहले ही पास हो चुका था और इसके बोलों में किसी विशेष महिला को निशाना नहीं बनाया गया था।

Big relief for singer yo yo Honey Singh Six year old case ends Mohali Lok Adalat accepts closure report
हनी सिंह - फोटो : संवाद
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विस्तार
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रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2018 के उनके चर्चित गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर एफआईआर रद्द कर दी।
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क्या था मामला

मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुई थी। शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दी थी। सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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अदालत का आदेश

पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की समापन रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ यह मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।

2019 में मचा था विवाद

2019 में दर्ज इस एफआईआर के बाद गाने के बोल और समाज पर उनके असर को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। उस समय पंजाब महिला आयोग ने इसकी आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए इस गाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश भी की थी। लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद अब समाप्त हो गया है।
 
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