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Mohali News: नियमों की अनदेखी पर ‘डेनवर इंस्टीट्यूट का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 03:13 AM IST
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Denver Institute's license suspended for three months for flouting rules
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मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने डेनवर इंस्टीट्यूट फर्म का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नियमों का पालन न करने और समय पर आवश्यक रिपोर्टें जमा न कराने के चलते की गई है।
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एडीसी कार्यालय के अनुसार डेनवर इंस्टीट्यूट एससीओ नंबर-38, दूसरी मंजिल, सेक्टर-79 मोहाली में संचालित है। फर्म के मालिक खुशबाग सिंह, निवासी सेक्टर-79 मोहाली को कंसल्टेंसी और आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 25 दिसंबर 2028 तक है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एक्ट और नियमों के तहत फर्म को मासिक रिपोर्ट विज्ञापन और सेमिनारों से संबंधित विवरण और छमाही रिपोर्ट समय पर भेजनी अनिवार्य है। फर्म की मासिक रिपोर्ट मई 2024 तक प्राप्त हुई, लेकिन जून 2024 से अब तक कोई भी रिपोर्ट या विज्ञापन संबंधी सूचना विभाग को नहीं भेजी गई, जबकि इस संबंध में फर्म को कई बार पत्र और नोटिस जारी किए गए।

नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण न मिलने पर प्रशासन ने इसे एक्ट की धारा 6(1)(ई) का उल्लंघन माना। इसके चलते 14 जनवरी 2026 से डेनवर इंस्टीट्यूट का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही लाइसेंसी को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द किया जाए।
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