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Mohali News: प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई, आज से डिफॉल्ट संपत्तियां होंगी सील

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 02:05 AM IST
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Strict action will be taken against property tax defaulters; defaulting properties will be sealed starting today
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मोहाली। नगर निगम ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स के पुराने बकायेदारों के खिलाफ अपनी सख्त प्रवर्तन मुहिम और तेज कर दी है। यह कार्रवाई खासतौर पर उन बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ की जा रही है, जिन्होंने बार-बार नोटिस और पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम आयुक्त परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1976 की धारा 138-सी के तहत सीलिंग नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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बकायादारों को अंतिम चेतावनी देकर तीन दिन का समय दिया गया था, ताकि पैनल्टी और ब्याज सहित अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि 7 जनवरी से डिफॉल्ट संपत्तियों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सील किया जाएगा। संयुक्त आयुक्त जसजीत सिंह ने बताया कि मौजूदा चरण के दौरान चार प्रॉपर्टी मालिकों/कब्जाधारियों ने कार्यालय आकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन पूरा करवाया, जबकि तीन प्रॉपर्टी मालिकों ने करीब 7 लाख रुपये का बकाया टैक्स जमा कराया है। हालांकि निगम ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अब भी टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ संपत्ति सील करने के साथ-साथ आगे चलकर नीलामी की कार्रवाई भी की जाएगी।
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नगर निगम की अपील
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह सख्त कदम वैध नगर राजस्व की वसूली और नागरिक सुविधाओं व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए करदाता कार्यालय समय के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
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