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Mohali News: ट्रैवल कंसल्टेंसी फर्म माई वीजा पॉइंट का लाइसेंस किया रद्द
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मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने ट्रैवल कंसल्टेंसी फर्म माई वीजा पॉइंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। फर्म का नाम पहले बदलकर योर वीजा पॉइंट किया गया था।
फर्म को एससीएफ नंबर-69, दूसरी मंजिल, फेज-2, मोहाली में संचालित किया जा रहा था। फर्म के मालिक नितीश विज, निवासी फेज-7, सेक्टर-61, मोहाली को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस 28 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, जिसकी अवधि 27 सितंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 13 अक्तूबर 2021 को फर्म का नाम माई वीजा पॉइंट से बदलकर योर वीजा पॉइंट किया गया था।
एडीसी ने बताया कि लाइसेंसी की ओर से एक्ट व नियमों के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापनों से संबंधित जानकारी समय पर नहीं भेजी गई। इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद फर्म की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
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फर्म को एससीएफ नंबर-69, दूसरी मंजिल, फेज-2, मोहाली में संचालित किया जा रहा था। फर्म के मालिक नितीश विज, निवासी फेज-7, सेक्टर-61, मोहाली को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस 28 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, जिसकी अवधि 27 सितंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 13 अक्तूबर 2021 को फर्म का नाम माई वीजा पॉइंट से बदलकर योर वीजा पॉइंट किया गया था।
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एडीसी ने बताया कि लाइसेंसी की ओर से एक्ट व नियमों के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापनों से संबंधित जानकारी समय पर नहीं भेजी गई। इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद फर्म की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।