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RPSC: योग्यता नहीं होने पर किया है आवेदन तो आयोग करेगा सख्त कार्रवाई, ऐसा क्यों? जानें सबकुछ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 12 May 2025 08:37 PM IST
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सार

Ajmer: आयोग द्वारा इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 को प्रेस नोट जारी कर 9 मई तक अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र वापस लेने का अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद कई अयोग्य अभ्यर्थी अब भी आवेदन सूची में बने हुए हैं।

RPSC: If you have applied without qualification then the commission will take strict action
आयोग के सचिव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट भर्ती, 2025 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की रैंडम जांच में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। जांच में पाया गया कि अधिकांश आवेदकों के पास वह अनिवार्य योग्यता नहीं है, जो इस भर्ती के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी अर्थात थल सेना से सेवानिवृत्त ‘कैप्टन’ पदधारी होना। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऐसे अपात्र अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हालांकि, आयोग ने अब भी ऐसे अभ्यर्थियों को 13 मई से 28 मई 2025 तक अपने आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर प्रदान किया है।

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उल्लेखनीय है कि आयोग ने 18 मार्च 2025 को गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के चार पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया था, जिनमें अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जनजाति का एक और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद सम्मिलित था। विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि केवल उपयुक्त आरक्षित श्रेणियों के वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो सेना से ‘कैप्टन’ पद से सेवानिवृत्त हों। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा भी नियमविरुद्ध तरीके से आवेदन कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के ऐसे कतिपय अपात्र आवेदकों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।

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आयोग के सचिव ने बताया कि बिना वांछित योग्यता के आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है। इस कारण, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग भविष्य में आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार करेगा और यदि आवेदन में असत्य घोषणाएं पाई जाती हैं, तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 217 के तहत विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि आयोग द्वारा इससे पूर्व 25 अप्रैल 2025 को प्रेस नोट जारी कर 9 मई तक अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र वापस लेने का अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद कई अयोग्य अभ्यर्थी अब भी आवेदन सूची में बने हुए हैं।


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आयोग ने एक बार फिर सभी आवेदकों को सूचित किया है कि वे विज्ञापन में दी गई अनिवार्य योग्यता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और यदि वे पात्र नहीं हैं, तो 13 से 28 मई 2025 के मध्य आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपने आवेदन वापस लें। वहीं वे अभ्यर्थी जो अनिवार्य योग्यता रखते हैं, उन्हें अपने सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आयोग उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग या राज्य सरकार की अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत यदि यह सुविधा एक बार ब्लॉक होती है तो उसे पुनः सक्रिय कराने के लिए ₹750 का भुगतान करना होगा। यदि फिर दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो दूसरी बार सुविधा अनलॉक कराने हेतु 1500 का भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी किसी वैध कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता और परीक्षा से एक माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया से सूचित कर देता है, तो वह इस देय राशि से मुक्त रहेगा।

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