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Banswara News: डूंगरपुर में अवैध पेट्रोल बिक्री का भंडाफोड़, प्लास्टिक की बोतलों में रखा था ईंधन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुर/बांसवाड़ा
Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 09:48 PM IST
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सार
डूंगरपुर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भंडारिया और माडा क्षेत्र में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक की बोतलों में अवैध रूप से रखा गया पेट्रोल बरामद हुआ, जबकि संबंधित दुकानदार वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
खुले में पेट्रोल बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी देते टीम सदस्य।
- फोटो : credit
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विस्तार
डूंगरपुर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए विशेष अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने भंडारिया और माडा क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक की बोतलों में अवैध रूप से बिक्री के लिए रखा गया पेट्रोल बरामद किया गया।
जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी नीलेश कुमार खांट, प्रवर्तन निरीक्षक हिमांशु डामोर एवं हर्षिल कोडिया की टीम ने सीमलवाड़ा मार्ग स्थित भंडारिया गांव की एक चाय की दुकान तथा माडा स्थित हितेश कलाल जनरल स्टोर पर दबिश दी।
नहीं मिला अनुज्ञा पत्र
निरीक्षण के दौरान दुकान में प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल रखा हुआ मिला। मौके पर मौजूद दुकानदार ने अपनी पहचान भोगीलाल पुत्र गौतम कलाल, निवासी माडा के रूप में बताई। जब अधिकारियों ने पेट्रोल के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस और दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्लास्टिक की बोतलों में असुरक्षित भंडारण और विक्रय करना पेट्रोलियम नियम-2002 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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ये भी पढ़ें- Rajasthan Rajya Sabha Election: भाजपा ने खेला बड़ा दांव, अलका गुर्जर व सतीश पूनिया को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार
कड़ी चेतावनी दी
रसद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में यदि बिना लाइसेंस पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण या विक्रय करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों को प्लास्टिक की बोतलों या अन्य असुरक्षित पात्रों में पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाए। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी नीलेश कुमार खांट, प्रवर्तन निरीक्षक हिमांशु डामोर एवं हर्षिल कोडिया की टीम ने सीमलवाड़ा मार्ग स्थित भंडारिया गांव की एक चाय की दुकान तथा माडा स्थित हितेश कलाल जनरल स्टोर पर दबिश दी।
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नहीं मिला अनुज्ञा पत्र
निरीक्षण के दौरान दुकान में प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल रखा हुआ मिला। मौके पर मौजूद दुकानदार ने अपनी पहचान भोगीलाल पुत्र गौतम कलाल, निवासी माडा के रूप में बताई। जब अधिकारियों ने पेट्रोल के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस और दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्लास्टिक की बोतलों में असुरक्षित भंडारण और विक्रय करना पेट्रोलियम नियम-2002 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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कड़ी चेतावनी दी
रसद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में यदि बिना लाइसेंस पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण या विक्रय करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों को प्लास्टिक की बोतलों या अन्य असुरक्षित पात्रों में पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाए। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खुले में पेट्रोल बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी देते टीम सदस्य।- फोटो : credit