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Bharatpur News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Bharatpur bureau भरतपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2025 12:15 AM IST
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भरतपुर। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने एवं शव को खेत में गड्ढ़ा खोदकर दबा देने के मामले में अदालत ने पति को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2 सीताराम मीना ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा कि बिरावई निवासी पिंटू कुमार पुत्र मोहकम सिंह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। अपराध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। ऐसे गंभीर अपराध की दोष सिद्धि में सजा के बिन्दु पर कोई रियायत देना उचित प्रतीत नहीं होता है।
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प्रकरण में 6 सितंबर 2022 को राकेश राना ने चिकसाना थाने में मामला दर्ज कराया था। बताया कि बहन कृष्णा एवं नीरू का विवाह गांव बिरावई निवासी कोहकम सिंह के पुत्र हिम्मत और पिंटू के साथ किया था। 6 सितंबर को सुबह 4 बजे बड़े जीजा हिम्मत ने फोन करके बताया कि छोटी बहन कृष्णा कहीं चली गई है। पति पिंटू घर पर ही है, लेकिन वह कुछ बता नहीं रहा है। इस पर वह बड़े भाई और चाचा के साथ विरावई आया और बहन की तलाश की।

कृष्णा की लाश घर से महज 200 मीटर की दूर चरी के खेत में गड्ढ़े में मिट्टी से दबी मिली, उसके मुंह पर चुन्नी बंधी थी, गले में रस्सी थी। हाथ भी बंधे हुए पाए गए। पुलिस ने लाश को गड्ढे से निकाल कर जिला आरबीएम अस्पताल में पोस्टर्माटम कराया। पुलिस की जांच में कृष्णा के कमरे में भी मिट्टी पाई गई। पूछताछ में पिंटू ने अनबन के चलते कृष्णा की गला दबा कर हत्या कर देने की बात स्वीकार की। इस पर चिकसाना थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
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