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Jaipur News: बार काउंसिल चुनाव से पहले बड़ा फैसला, विशेष समिति गठित, मौजूदा परिषद के अधिकार खत्म

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 25 Feb 2026 02:52 PM IST
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सार

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। उच्च-अधिकार प्राप्त चुनाव समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा परिषद के अधिकारों पर सवाल उठाए हैं और नई विशेष समिति गठित कर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की पहल की है।

Jaipur News: Special Committee Formed for Bar Council Elections, Existing Body’s Authority Declared Invalid
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

राजस्थान उच्च-अधिकार प्राप्त चुनाव समिति ने 24 फरवरी को जयपुर में बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जे.आर. मिधा ने की। बैठक में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आने वाले चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर अहम फैसले लिए गए। समिति ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का कार्यकाल 16 जनवरी 2026 को खत्म हो चुका है। इसलिए मौजूदा अध्यक्ष और सदस्य अब परिषद के कामकाज को संभालने के कानूनी हकदार नहीं हैं।

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बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बीसीआर अध्यक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8A के तहत एक विशेष समिति बनाई गई, जो नई चुनी हुई परिषद के कार्यभार संभालने तक सभी कामकाज देखेगी।
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इस विशेष समिति में राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जगमल सिंह चौधरी और अशोक मेहता को सदस्य नियुक्त किया गया है।

समिति ने यह भी कहा कि कार्यवाहक सचिव को दिया गया कारण बताओ नोटिस और मौखिक निलंबन आदेश अवैध हैं। समिति का मानना है कि चूंकि वर्तमान अध्यक्ष और कई सदस्य खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास प्रशासनिक कामकाज संभालने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब केवल नई विशेष समिति के निर्देशों का पालन करें। आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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