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Jodhpur News: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर प्रशासन सख्त, चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Jan 2026 06:17 PM IST
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सार

Jodhpur: मकर संक्रांति पर सुरक्षा को लेकर जोधपुर में चाइनीज, नायलॉन व धातु मांझे के उपयोग, भंडारण, बिक्री व परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

Police Commissioner Om Prakash's order is being welcomed
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आमजन, पक्षियों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझा, नायलॉन धागा एवं धातु निर्मित मांझे के उपयोग, भंडारण, बिक्री एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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पुलिस आयुक्त जोधपुर ओम प्रकाश ने स्पष्ट किया कि लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन को बाधारहित बनाए रखने तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके प्लास्टिक व सिंथेटिक पदार्थ, जहरीले तत्व, लोहा, कांच आदि से विशेष रूप से निर्मित धातु मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस आयुक्त ने बताया कि पक्षियों को पतंग से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 4 जनवरी से 28 फरवरी तक जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रभावशील रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेशों की पालना कर प्रशासन का सहयोग करें।

बता दें कि मैं मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में लोग पतंगबाजी करते हैं और इस पतंग बाजी में सबसे अधिक यदि किसी को नुकसान होता है तो वह है बेजुबान जानवर इसी के चलते हैं जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के इस आदेश की चारों तरफ तारीफ भी की जा रही है लोगों का कहना है कि बेजुबानों को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश का यह आदेश स्वागत योग्य है। 
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