सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan: After IAS Tina Dabi's refusal, now a musical festival will be held in Shiv subdivision headquarters

Rajasthan: IAS टीना डाबी के फैसले ने बदला विधायक भाटी के 'द रोहिड़ी फेस्टिवल' का स्थान, अब यहां होगा कार्यक्रम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 10 Jan 2025 06:23 PM IST
विज्ञापन
सार

पहले यह फेस्टिवल रोहिड़ी में आयोजित होने वाला था, लेकिन जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सरहदी सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल की अनुमति निरस्त कर दी। जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान सरहद के पास बाहरी लोगों के प्रवेश पर सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया।

Rajasthan: After IAS Tina Dabi's refusal, now a musical festival will be held in Shiv subdivision headquarters
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी और विधायक रविंद्र भाटी। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से रोहिड़ी में किए जा रहे 'द रोहिड़ी फेस्टिवल' कार्यक्रम की रोहिड़ी में अनुमति निरस्त होने के बाद 12 जनवरी को कार्यक्रम 'द रोहिड़ी फेस्टिवल' अब शिव उपखंड मुख्यालय के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधायक के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

loader
Trending Videos


विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से सीमावर्ती रोहिड़ी में आयोजित किए जा रहे म्यूजिक फेस्टिवल की परमिशन को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने निरस्त कर दिया है। म्यूजिक फेस्टिवल कार्यक्रम रोहिड़ी में निरस्त करने का कारण सरहदी इलाके की सुरक्षा को बताया जा रहा है। हालांकि पूर्व में इस कार्यक्रम को गडरा रोड उपखंड अधिकारी की ओर से स्वीकृति दे दी गई थी। ऐसे में अब जिला कलेक्टर के नए आदेश से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एवं उनके समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई गई।

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर नहीं बल्कि इसके कार्यक्रम स्थल पर आपत्ति जताई है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गडरारोड उपखंड अधिकारी के 31 दिसंबर के रोहिड़ी म्यूजिकल फेस्टिवल की स्वीकृति दिए जाने के आदेश को गुरुवार शाम निरस्त कर इस कार्यक्रम में बाहरी लोगों के आने पर सरहदी इलाके के सुरक्षा इंतजाम बाधित होने की आशंका जताई थी। जिला कलेक्टर ने ताजा आदेश में बाकायदा भारत सरकार की अधिसूचना वर्ष 1961 एवं 1996 का हवाला दिया है। उसमें भारत-पाकिस्तान सरहद के निकट स्थित रोहिड़ी और आसपास के इलाके में बिना इजाजत बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने की व्यवस्था की गई है। चूंकि सरहदी इलाके से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed