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Sirohi News: पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत हत्या, बलात्कार और एसिड अटैक के मामलों में मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: सिरोही ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 08:55 PM IST
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सार
सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हत्या, बलात्कार और एसिड अटैक के मामलों में पीड़ितों और आश्रितों को राहत देने के लिए 23.25 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

राजस्थान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित 11 प्रार्थना पत्रों पर विचार-विमर्श कर हत्या, बलात्कार, गंभीर चोटों एवं एसिड अटैक के 6 मामलों में पीड़ितों एवं आश्रितों को 23.25 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए गए।

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इस महत्वपूर्ण बैठक में पारिवारिक न्यायाधीश सुरेंद्रसिंह सांदू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चावला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेशराय सापेला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामदेव सांदू, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक देवाराम चौधरी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेंद्रसिंह आडा और लोक अभियोजक लक्ष्मणसिंह बाला उपस्थित रहे।
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क्या है राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की योजना है, जिसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत जघन्य अपराधों, बलात्कार, हत्या, एसिड अटैक और गंभीर चोटों जैसे मामलों में पीड़ितों और मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता और संबल प्रदान करना है। योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8306002138 और नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।