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Himachal News: हिमाचल की जेलों में बंद 397 कैदियों को अच्छे आचरण पर सजा में मिली छूट

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 27 Jan 2026 10:29 AM IST
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सार

सरकार की तरफ से बताया गया है कि आजीवन कारावास सहित 10 साल से अधिक सजा काट चुके कैदियों को 45 दिन की छूट दी जाएगी, जबकि 5 साल से अधिक और 10 साल तक सजा पाने वालों को 30 दिन की छूट मिलेगी।

397 prisoners in Himachal Pradesh jails have received a reduction in their sentences.
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जेलों में बंद 397 सजायाफ्ता कैदियों को सजा में छूट देने का एलान किया है। यह छूट अच्छे आचरण वाले कैदियों को दी जा रही है। इसका लाभ राज्य की जेलों में बंद कुल 1,083 दोषी कैदियों में से 397 को मिलेगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि आजीवन कारावास सहित 10 साल से अधिक सजा काट चुके कैदियों को 45 दिन की छूट दी जाएगी, जबकि 5 साल से अधिक और 10 साल तक सजा पाने वालों को 30 दिन की छूट मिलेगी। इसी तरह 3 साल से अधिक और 5 साल तक सजा काट रहे कैदियों को 21 दिन, 1 साल से अधिक और 3 साल तक सजा पाने वालों को 15 दिन तथा 6 महीने से अधिक और एक साल तक सजा पाए कैदियों को 7 दिन की छूट दी जाएगी।

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हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं कैदियों को दी जाएगी, जिनका जेल के दौरान आचरण अच्छा रहा है। एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, आतंकवाद, फिरौती के लिए अपहरण, आदतन अपराधियों, पैरोल से फरार कैदियों और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों को इस छूट से बाहर रखा गया है। महानिदेशक कारागार अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए सजा में छूट का निर्णय लिया गया है। 

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