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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   High Court takes a stern view of the delay in administering the oath to the Mayor

Mandi: नगर निगम मेयर को शपथ दिलाने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, उपायुक्त मंडी को कार्रवाई के निर्देश

Wed, 15 Jul 2026 06:45 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 15 Jul 2026 06:45 PM IST
सार

न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने सुमन बनाम राज्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता सुमन की ओर से अदालत को बताया गया कि वह बीते 29 जून को मंडी नगर निगम की मेयर के रूप में विधिवत निर्वाचित हुईं, लेकिन अब तक उपायुक्त मंडी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई है। 

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High Court takes a stern view of the delay in administering the oath to the Mayor
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निगम मंडी की नवनिर्वाचित मेयर सुमन को अब तक पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपायुक्त मंडी को अगली सुनवाई तक कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त सहित संबंधित प्रतिवादियों से जवाब भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने सुमन बनाम राज्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता सुमन की ओर से अदालत को बताया गया कि वह बीते 29 जून को मंडी नगर निगम की मेयर के रूप में विधिवत निर्वाचित हुईं, लेकिन अब तक उपायुक्त मंडी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई है। इस कारण वह मेयर का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी हैं और अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से वंचित हैं।
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सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में उपस्थित होकर नोटिस स्वीकार किया। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए कि वह अगली सुनवाई से पहले कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही सभी संबंधित प्रतिवादियों को अपना जवाब और आवश्यक निर्देश अदालत में दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई निर्धारित की है।

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