हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, पीटीए में हुई नियुक्ति अनुभव प्रमाणपत्र को नजरअंदाज करने का आधार नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 17 Sep 2025 11:43 AM IST
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सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता आनंद स्वरूप को ड्राइंग मास्टर के पद पर नियुक्त किया जाए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला