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Himachal News: पंचायत चुनाव के मामले में सरकार ने दाखिल किया जवाब, इस दिन होगी अगली सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 23 Dec 2025 11:48 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी। 

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Himachal govt has filed its response in the panchayat election case; the next hearing will be held on this dat
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सोमवार को इसे लेकर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अगली सुनवाई से पहले सभी पक्षों को जवाब और प्रति उत्तर दायर करने को कहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायतीराज चुनाव करवाने के आदेश जारी करने का

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आग्रह किया गया है। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों के तहत तय समय सीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 ई का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। मौजूदा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं टाल सकती, जब तक कोई असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या कानून-व्यवस्था की अस्थिरता वाली कोई ऐसी समस्या न हो। चुनाव टालने की बात को लेकर सरकार की मंशा को भी चुनौती दी गई है। 

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