हिमाचल हाईकोर्ट: दस्तावेजों की जालसाजी समाज के खिलाफ अपराध, एफआईआर रद्द नहीं हो सकती
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 21 Aug 2026 05:15 AM IST
सार
अदालत ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट और प्रदूषण बोर्ड जैसी संस्थाएं जनता की सुरक्षा से जुड़ी हैं। अगर इनके जाली सर्टिफिकेट बनाने के मामलों को आपसी समझौते से निपटाया जाने लगा, तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। लोग पहले फर्जीवाड़ा करेंगे और पकड़े जाने पर शिकायतकर्ता को पैसे देकर केस रफा-दफा कर लेंगे।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला