Himachal: चुनाव में महिला मंडलों को 50-50 हजार देने के आरोप पर सरकार, केसीसी बैंक को नोटिस
कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटने के याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।
 
                            विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के देहरा में हुए उपचुनाव के दौरान कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटने के याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इस मामले में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट में इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की नेकनीयती की जांच करने के उद्देश्य से उसे अगली कार्यवाही शुरू करने से पहले मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।
 
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उप चुनाव के समय लगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान दो व्यक्तियों ने बैंक को मेल भेजी थी। उसके बाद 9 और 10 जुलाई को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन ने 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए आवंटित किए। जबकि महिला मंडलों की ओर से यह पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी। जनहित याचिका में आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसा बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि उप चुनाव जीतने के लिए सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता ने यह जानकारी आरटीआई से ली है। उन्होंने अदालत को बताया कि अगर समय रहते यह सूचना मिल जाती तो भारतीय निर्वाचन आयोग को भी इसकी शिकायत दे दी गई होती। जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक कमलेश थीं। इस उपचुनाव में विधायक कमलेश करीब 10 हजार वोटों के मार्जन से भाजपा प्रत्याशी और याचिकाकर्ता होशियार सिंह से जीती हैं।
मंडी लोस चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 को सुनवाई
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा चुनाव से सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 13 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में वीरवार को इशु फ्रेम तय किए जाने थे, जो किसी कारणवश तय नहीं हो पाए। अब अगली सुनवाई को इस मामले में इशू फ्रेम किए जाएंगे। बता दे की किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने कंगना के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। याचिका में बताया गया है कि उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया है। इसलिए मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए। 
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                 
ज्वालामुखी कॉलेज के नजदीक शराब ठेका खोलने हाईकोर्ट का नोटिस
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                 प्रदेश हाईकोर्ट ने ज्वालामुखी कॉलेज के छात्रों द्वारा दायर एक अभ्यावेदन पर संज्ञान लिया है। छात्रों ने अभ्यावेदन में शिकायत की है कि कॉलेज के नजदीक और राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर एक शराब के ठेके को स्थानांतरित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने इस मामले में ठेकेदार प्रतिवादी को भी पक्षकार बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। कोर्ट ने छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर इस जनहित याचिका को दर्ज किया है। कोर्ट ने पाया कि इस संबंध में पहले एक एकल न्यायाधीश के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शराब का ठेका शैक्षणिक संस्थान और राष्ट्रीय राजमार्ग से निर्धारित दूरी के मापदंडों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं, इस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। 
