Himachal: हाईकोर्ट ने कहा, 2007 से पहले नियुक्त पीटीए शिक्षक ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 11 Mar 2026 05:00 AM IST
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सार
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति की तिथि उस दिन से मानी जाती है जिस दिन कर्मचारी सेवा में शामिल होता है, न कि उस दिन से जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
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