सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Kushinagar DM banishes 17 anti-social elements from the district for six months.

DM कुशीनगर की बड़ी कार्रवाई: 17 असामाजिक तत्वों को किया 6 माह के लिए जिला बदर, जिले में नहीं कर पाएंगे प्रवेश

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Thu, 12 Mar 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
सार

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों के 17 असामाजिक तत्वों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। बताया कि सभी निष्कासित व्यक्ति छह माह तक बिना न्यायालय की अनुमति कुशीनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। जनपद सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। 

Kushinagar DM banishes 17 anti-social elements from the district for six months.
डीएम, महेंद्र सिंह तंवर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार

जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों के 17 असामाजिक तत्वों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

Trending Videos


प्रशासन के अनुसार, ये लोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए थे। जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है उनमें साकिर अली निवासी नवापार (अहिरौली बाजार), सत्येंद्र निवासी जमुआन (कप्तानगंज), भुआल निवासी मुंडेरा (हनुमानगंज), गुलाब जायसवाल निवासी डुम्मरभार (रविंद्रनगर धूस) शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा सूरज चौधरी निवासी पिपरही (अहिरौली बाजार), कल्याण सिंह उर्फ डॉक्टर निवासी लोहझार (अहिरौली बाजार), विपिन तिवारी निवासी छपिया (अहिरौली बाजार) पर कार्रवाई की गई है। साथ ही कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीपार हरैया निवासी रामकृपाल यादव उर्फ धमारी, फरदहां निवासी निलेश चौबे, पचार गांव के हिदायतुल्लाह अंसारी, खुर्शीद उर्फ सोनू व यासीन, लक्ष्मीपुर निवासी मेहताब अंसारी तथा रानीकाफ के गिरीश सिंह व दीपक सिंह का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बुन्ने सिंह निवासी थरूआडीह कस्बा हाटा और किशन उर्फ कृष्णा निवासी झुगवां (कसया) को भी जिला बदर किया गया है।

डीएम ने बताया कि सभी निष्कासित व्यक्ति छह माह तक बिना न्यायालय की अनुमति कुशीनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। जनपद सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। डीएम कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed