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Bageshwar News: अधोमानक मावा बेचने पर रामनगर के आढ़ती पर पांच लाख का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 23 Mar 2026 11:34 PM IST
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बागेश्वर। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी/डीएम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। रामनगर के एक मावा आढ़ती को अधोमानक मावा बेचने का दोषी पाते हुए पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में गरुड़ के मिठाई व्यापारी को नोटिस से मुक्त कर दिया गया है।
11 मार्च 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गरुड़ बाजार स्थित एक मिष्ठान भंडार से मावे का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा गया। जांच के दौरान मावे में वसा की कमी पाई गई। रिपोर्ट में मावा अधोमानक पाया गया था जिसके बाद विभाग ने विक्रेता और आपूर्ति करने वाले आढ़ती दोनों के खिलाफ वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी/डीएम के न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान पाया गया कि गरुड़ के व्यापारी को जो मावा मिला था। वह रामनगर, नैनीताल के मावा आढ़ती गोविंद बल्लभ ने तैयार और विक्रय किया था। न्यायालय ने विक्रेता के विरुद्ध जारी नोटिस को निरस्त कर आढ़ती गोविंद बल्लभ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत दोषी करार दिया। आढ़ती पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। समय पर धनराशि जमा न करने की स्थिति में इसे भू-राजस्व की भांति वसूल करने के आदेश दिए।
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