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UK: शादी का झांसा देकर शोषण...फिर गर्भपात और जान की धमकी, महिला वकील ने सहकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप

Mon, 03 Aug 2026 11:14 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Mon, 03 Aug 2026 11:14 AM IST
सार

बरेली निवासी एक युवती ने अपने सहकर्मी अधिवक्ता पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जिस पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला संबंधित थाने को स्थानांतरित कर दिया है।

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Accused of physical abuse on the pretext of marriage in nainital
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

 

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बरेली निवासी एक युवती ने अपने ही सहकर्मी अधिवक्ता प्रेम सिंह पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला संबंधित थाना क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया है।

 

पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान पहले से एक अधिवक्ता से थी। आरोप है कि वर्ष 2024 में कचहरी परिसर में उसकी तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे अस्पताल ले जाने के बहाने अपने निर्माणाधीन भवन में ले गया जहां शादी का आश्वासन देते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना है कि जब उसने आरोपी के परिजनों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने भी उसे बहू के रूप में स्वीकारने की बात कही और जल्द शादी कराने का भरोसा दिया।

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युवती का आरोप है कि अप्रैल 2026 में जब वह आरोपी के घर पहुंची तो उसकी मां ने बेटे के लिए अन्य रिश्ते आने की बात कहते हुए 25 लाख रुपये लेकर शादी करने की बात कही। विरोध करने पर आरोपी और परिजनों ने उसे धमकाया कि यदि उसने बरेली में शिकायत की तो उसे उठवा दिया जाएगा। शिकायत में यह भी कहा कि नौ जुलाई को वह अपने विधिक कार्य से नैनीताल कोर्ट आई थी। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की और धमकी दी कि यदि उसके खिलाफ कोई तहरीर दी गई तो उसे उठवा लिया जाएगा।

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एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि युवती की शिकायत पर प्रेम सिंह निवासी रामपुर हाईवे, ग्राम मथुरापुर बरेली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को जांच के लिए बरेली के सीबीगंज थाना भेजा जा रहा है।

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