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नैनीताल हाईकोर्ट: आरटीआई मामलों में वर्चुअल पेशी की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- कानूनी प्रशिक्षण जरूरी नहीं
Fri, 30 Oct 2026 10:50 PM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Fri, 30 Oct 2026 10:50 PM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट ने आरटीआई मामलों में वर्चुअल पेशी की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि सूचना आयोग के समक्ष वकील या प्रतिनिधि के वर्चुअल पेश होने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां कानूनी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कार्यवाही में अधिकृत प्रतिनिधि वकील या अन्य व्यक्ति को वर्चुअल या हाइब्रिड मोड के जरिए पेश होने का कोई अधिकार नहीं होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाही को सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कानूनी जटिलताओं को कम किया जा सके। इसमें कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए, सूचना आयोग के सामने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वर्चुअल पेशी का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ने याचिकाकर्ता राजेश पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि आरटीआई नियमावली, 2005 के अनुसार अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति या अधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकता है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो कि अवैध है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाही को सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कानूनी जटिलताओं को कम किया जा सके। इसमें कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए, सूचना आयोग के सामने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वर्चुअल पेशी का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है।
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