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Rishikesh News: हत्यारोपी पति को राहत नहीं, जमानत अर्जी नामंजूर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Wed, 29 Apr 2026 02:27 AM IST
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न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सांची अग्रवाल की अदालत ने पत्नी के हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है।
पाल मोहल्ला भानियावाला निवासी विवेक ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। विवेक ने पुलिस को बताया था कि 17 अप्रैल को उसकी बहन प्रतिमा पत्नी गोपाल निवासी पाल मोहल्ला भानियावाला हमारे घर शिव शक्ति वेडिंग पॉइंट के पास आई थी। पीछे से कुछ देर बाद उसका पति गोपाल आया और प्रतिमा से लड़ाई-झगड़ा करने लगा।
इसी दौरान गोपाल ने प्रतिमा के पेट पर चाकू से दो वार किए। बीच-बचाव करने पर गोपाल ने उसके और उसकी मां के साथ भी मारपीट की। विवेक ने बताया कि गंभीर रूप से घायल प्रतिमा को उपचार के लिए जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रतिमा को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में गोपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। गोपाल ने जमानत के लिए न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सांची अग्रवाल की अदालत में प्रार्थनापत्र दायर किया था। अदालत ने माना कि गोपाल का अपराध गंभीर प्रकृति का है और सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत ने मामले में गुण-दोषों पर राय व्यक्त किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पाल मोहल्ला भानियावाला निवासी विवेक ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। विवेक ने पुलिस को बताया था कि 17 अप्रैल को उसकी बहन प्रतिमा पत्नी गोपाल निवासी पाल मोहल्ला भानियावाला हमारे घर शिव शक्ति वेडिंग पॉइंट के पास आई थी। पीछे से कुछ देर बाद उसका पति गोपाल आया और प्रतिमा से लड़ाई-झगड़ा करने लगा।
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इसी दौरान गोपाल ने प्रतिमा के पेट पर चाकू से दो वार किए। बीच-बचाव करने पर गोपाल ने उसके और उसकी मां के साथ भी मारपीट की। विवेक ने बताया कि गंभीर रूप से घायल प्रतिमा को उपचार के लिए जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रतिमा को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में गोपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। गोपाल ने जमानत के लिए न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सांची अग्रवाल की अदालत में प्रार्थनापत्र दायर किया था। अदालत ने माना कि गोपाल का अपराध गंभीर प्रकृति का है और सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत ने मामले में गुण-दोषों पर राय व्यक्त किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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