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Rishikesh News: संरक्षित पशु के मांस की तस्करी के आरोपी को जमानत नहीं
Wed, 30 Sep 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:58 PM IST
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- अदालत ने मामले की गंभीरता और फरार सहआरोपी समेत अन्य परिस्थितियों को प्रतिकूल माना
रायवाला। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने संरक्षित पशु की मांस तस्करी के आरोपी की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया बरामद मांस के संरक्षित प्रजाति के पशु के होने की आशंका, मामले की गंभीरता और फरार सहआरोपी समेत अन्य परिस्थितियों को जमानत के लिए प्रतिकूल माना। बीते 23 जुलाई को रायवाला पुलिस ने छिद्दरवाला चेकपोस्ट के नियमित चेकिंग के दौरान एक वाहन से 10 कट्टों में संरक्षित प्रजाति के पशु का मांस बरामद किया था। पुलिस का दावा है कि कट्टों को खोलने पर मांस के साथ पशुओं की खाल और खुर भी मिले। बरामद मांस के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। मांस करीब 500 किलो था। पुलिस ने तस्करी के आरोप में आरोपी मो. अमन को गिरफ्तार किया था जबकि एक आरोपी फरार था। आरोपी मो. अमन ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति और आरोपी के फरार होने अथवा इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना।मामले में सहआरोपी फरमान के फरार होने का उल्लेख किया गया है।
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रायवाला। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने संरक्षित पशु की मांस तस्करी के आरोपी की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया बरामद मांस के संरक्षित प्रजाति के पशु के होने की आशंका, मामले की गंभीरता और फरार सहआरोपी समेत अन्य परिस्थितियों को जमानत के लिए प्रतिकूल माना। बीते 23 जुलाई को रायवाला पुलिस ने छिद्दरवाला चेकपोस्ट के नियमित चेकिंग के दौरान एक वाहन से 10 कट्टों में संरक्षित प्रजाति के पशु का मांस बरामद किया था। पुलिस का दावा है कि कट्टों को खोलने पर मांस के साथ पशुओं की खाल और खुर भी मिले। बरामद मांस के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। मांस करीब 500 किलो था। पुलिस ने तस्करी के आरोप में आरोपी मो. अमन को गिरफ्तार किया था जबकि एक आरोपी फरार था। आरोपी मो. अमन ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति और आरोपी के फरार होने अथवा इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना।मामले में सहआरोपी फरमान के फरार होने का उल्लेख किया गया है।