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Roorkee News: चार नॉनवेज रेस्तरां संचालकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 06:00 PM IST
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A case has been filed in the ADM court against four non-vegetarian restaurant operators
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खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर नोटिस का जवाब नहीं देना नॉनवेज रेस्तरां संचालकों को महंगा पड़ा। विभाग की ओर से चार रेस्तरां संचालकों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
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सहायक आयुक्त जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि पिछले दिनों वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने लक्सर में अंसारी चिकन सेंटर, सारिक चिकन पकौड़ा सेंटर, अल अनाबिया मुरादाबादी और हैदराबादी बिरयानी व खान भाई चिकन पकौड़ा स्पेशल रेस्तरां का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चारों रेस्तरां संचालकों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिले थे।
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वहीं संचालक कच्चे मांस की खरीद के बिल, पानी की रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र, पुलिस और नगर पालिका की एनओसी भी नहीं दिखा सके थे। इस पर विभाग की ओर से चारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के साथ ही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सभी रेस्तरां संचालकों को फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था। तय समयसीमा बीतने के बाद भी संचालकों की ओर से कोई दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने फूड लाइसेंस भी नहीं बनवाया। इस पर चारों रेस्तरां संचालकों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी वित्त के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वाद दायर किए गए हैं।
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