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Roorkee News: बिना लाइसेंस पेट्रोल बेचने पर प्राथमिकी दर्ज
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पुलिस ने कोटा मुरादनगर में बिना लाइसेंस पेट्रोल बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप स्वामी और उसके सेल्समैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को सूचना मिली कि कलियर थाना क्षेत्र के कोटा मुरादनगर में एक पेट्रोल पंप पर श्रवण कांबोज की ओर से बिना वैध लाइसेंस के पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। इस दौरान एक सेल्समैन मोटरसाइकिलों में कीप (फनल) की मदद से पेट्रोल भरता हुआ पाया गया।
पूछताछ में सेल्समैन ने बताया कि आसपास के गांवों से आने वाले दोपहिया वाहन चालक अक्सर पेट्रोल की मांग की जाती है। इसी कारण पेट्रोल पंप स्वामी के निर्देश पर प्लास्टिक की कैन में पेट्रोल भरकर एक स्टोर रूम में रखा जाता था। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से चार प्लास्टिक की कैनों में करीब 120 लीटर पेट्रोल और तेल भरने के उपकरण बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप स्वामी से फोन पर संपर्क किया लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
बरामद पेट्रोल को अग्रिम आदेश तक सेल्समैन की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि पेट्रोल पंप स्वामी के पास केवल डीजल बिक्री का लाइसेंस है। इसके बावजूद वह उसकी आड़ में अनाधिकृत रूप से पेट्रोल बेच रहा था जो पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पेट्रोल पंप स्वामी श्रवण कांबोज निवासी ग्राम जस्वावाला और सेल्समैन संजीव सैनी निवासी तेल्लीवाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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पुलिस को सूचना मिली कि कलियर थाना क्षेत्र के कोटा मुरादनगर में एक पेट्रोल पंप पर श्रवण कांबोज की ओर से बिना वैध लाइसेंस के पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। इस दौरान एक सेल्समैन मोटरसाइकिलों में कीप (फनल) की मदद से पेट्रोल भरता हुआ पाया गया।
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पूछताछ में सेल्समैन ने बताया कि आसपास के गांवों से आने वाले दोपहिया वाहन चालक अक्सर पेट्रोल की मांग की जाती है। इसी कारण पेट्रोल पंप स्वामी के निर्देश पर प्लास्टिक की कैन में पेट्रोल भरकर एक स्टोर रूम में रखा जाता था। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से चार प्लास्टिक की कैनों में करीब 120 लीटर पेट्रोल और तेल भरने के उपकरण बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप स्वामी से फोन पर संपर्क किया लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
बरामद पेट्रोल को अग्रिम आदेश तक सेल्समैन की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि पेट्रोल पंप स्वामी के पास केवल डीजल बिक्री का लाइसेंस है। इसके बावजूद वह उसकी आड़ में अनाधिकृत रूप से पेट्रोल बेच रहा था जो पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पेट्रोल पंप स्वामी श्रवण कांबोज निवासी ग्राम जस्वावाला और सेल्समैन संजीव सैनी निवासी तेल्लीवाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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