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Rudraprayag News: फेसबुक पोस्ट मामले में दौलत कुंवर दोषमुक्त

Wed, 30 Sep 2026 07:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 30 Sep 2026 07:06 PM IST
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Daulat Kunwar acquitted in Facebook post case.
अदालत से
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने आरोपी दौलत कुंवर को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा।

अभियोजन के अनुसार सितंबर 2025 में रुद्रप्रयाग में धरना-प्रदर्शन के दौरान दौलत कुंवर पर फेसबुक के माध्यम से जाति विशेष को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप था। मामले में पुलिस ने झूठे बयान या अफवाह व डर पैदा करने काे लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच पुलिस गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि कथित फेसबुक पोस्ट और आरोपी के फेसबुक अकाउंट की पुष्टि नहीं कराई गई थी। जिस मोबाइल या डिवाइस से पोस्ट किए जाने का आरोप था उसे भी पुलिस ने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच नहीं कराई। इन परिस्थितियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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