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FOR CENTRAL GOVERNMENT SCHEMES GOV'T COULD NOT FORCE YOU FOR AADHAR SAYS:
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भलाई के लिए आधार जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Mar 2017 10:34 AM IST
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केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित बताया है। दरअसल अदालत ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 'सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती।' चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच के मुताबिक, 'सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने करीब एक दर्जन केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 12 अंकों वाले आधार कार्ड को लेकर स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की स्कीम, पिछड़े वर्ग और विकलांगों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए आधार की अनिवार्यता का फैसला लिया था। सरकार का कहना है कि वह सुनिश्चित करेगी कि 30 जून तक सभी लोगों के पास आधार कार्ड हों।
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