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insurance companies approve bill of corona patients in one hour said delhi high court
कोरोना मरीजों के बिल एक घंटे में पास करें बीमा कंपनी, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
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वीडियो डेस्क, अमर उजाला.कॉम, दिल्ली Published by: रचना शर्मा Updated Thu, 29 Apr 2021 03:40 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कोरोना मरीजों को लेकर कड़े आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियों को एक घंटे के अंदर मरीजों का बिल पास करना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
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