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LIQUOR SHOPS TO BE 220 MTS AWAY FROM HIGHWAY IN AREA WITH 20,000 POPULATION
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अब हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में नहीं मिलेंगी शराब की दुकानें
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Tue, 04 Apr 2017 08:36 AM IST
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हाईवे के किनारे शाराब के ठेकों की बंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आने वाले शराब ठेकों को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इलाकों से हाईवे गुजरता है अगर वहां आबादी 20 हजार से कम है, तो वहां शराब की दुकानों की दूरी हाईवे से 220 मीटर होगी।
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