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Mumbai ACB: What did SEBI say on the decision of the special ACB court
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Mumbai ACB: विशेष एसीबी कोर्ट के फैसले पर सेबी ने क्या कहा?
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Sun, 02 Mar 2025 11:00 PM IST
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत ने वर्ली और मुंबई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे एक कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें और भारतीय दंड सहिंता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत प्राथिमिकी दर्ज करें। विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर ने यह निर्देश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया। इस मामले में सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आरोपी हैं।
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