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सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा- सज्जन होते हैं हाथी
कनवर्जेंस डेस्क, अमर उजाला Published by: Asif Iqbal Updated Thu, 23 Jan 2020 03:26 PM IST
तमिलनाडु के नीलगिरि वन क्षेत्र में बने रिसॉर्ट्स के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वह हाथियों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देगा। कोर्ट ने कहा कि हाथी सज्जन होते हैं.. इंसानों को हाथी को रास्ता देना ही होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ अगस्त, 2018 को नीलगिरि के इको-सेंस्टिव जोन में बने 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया था।
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