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PATIYALA HOUSE COURT DECISION ON SAROJANI NAGAR BLAST IN 2005
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दिल्ली ब्लास्ट में एक को 10 साल की सजा, दो बरी
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ दिल्ली Updated Fri, 17 Feb 2017 10:48 AM IST
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राजधानी दिल्ली में 12 साल पहले दीवाली से दो दिन पहले हुए सीरियल ब्लास्ट केस में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई जबकि मोहम्म्द रफीक शाह, हुसैन फजीली को बरी कर दिया। तारिक पहले ही 11 साल की सजा काट चुका है। 29 अक्टूबर 2005 के दिन दिल्ली के सरोजिनी नगर, पहाड़गंज में हुए सीरीयल धमाकों में 60 लोगों की मौत हो गई थी।
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