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Indore में महाजाम पर NHAI ने क्या कहा ? वकील का जवाब सुन भड़क उठा कोर्ट !..

Video Desk, Amar Ujala Published by: ऋतिक सुमन Updated Tue, 01 Jul 2025 10:51 PM IST
What did NHAI say about the traffic jam in Indore? The court got angry after hearing the lawyer's reply!
इंदौर-देवास रोड पर लगे भीषण जाम के मामले में सोमवार 30 जून को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने एनएचएआई, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, टोल कंपनी और निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गिरीश पटवर्धन ने कोर्ट को बताया कि जाम के कारण तीन लोगों की मौत हुई है। कोर्ट ने एनएचएआई को आदेश दिया है कि वह निर्माण एजेंसी और टोल ठेकेदार को भी नोटिस जारी करें।
 
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