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Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को 10 साल की जेल; भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में मिली सजा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 02 Feb 2026 02:28 PM IST
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सार
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में 10 जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने उनके परिवार के सदस्यों को भी सजा सुनाई है। बता दें कि, शेख हसीना पर जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन का आरोप है।
शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कुल 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये मामले सरकार की एक आवासीय योजना में जमीन के आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े हैं। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-चार के जज रबीउल आलम ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मामलों में शेख हसीना को पांच-पांच साल की सजा दी।
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जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन का आरोप
ये मामले राजधानी ढाका के पास पूर्बाचोल इलाके में चल रही राजुक न्यू टाउन परियोजना से जुड़े हैं। आरोप है कि वहां दो 10-काठा के प्लॉट गलत तरीके से आवंटित किए गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को तोड़ा और जमीन आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर की। यह परियोजना राजधानी विकास प्राधिकरण (राजधनी उन्नयन कर्तृपक्खा) यानी राजुक के तहत आती है।
परिवार के सदस्यों को भी सजा
इन मामलों में शेख हसीना के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है। इसमें तुलिप सिद्दीकी को कुल चार साल की जेल, रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी को सात-सात साल की जेल की सजा मिली है। वहीं राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, को दो साल की सजा मिली है। सभी दोषियों पर एक लाख टका जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
भारत में रह रही हैं शेख हसीना
शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वे देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इससे पहले अदालत उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है।
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भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने दर्ज किए थे केस
ये दोनों मामले बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) ने दर्ज किए थे। आयोग का कहना है कि जमीन आवंटन में सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया और तय नियमों का उल्लंघन हुआ।
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जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन का आरोप
ये मामले राजधानी ढाका के पास पूर्बाचोल इलाके में चल रही राजुक न्यू टाउन परियोजना से जुड़े हैं। आरोप है कि वहां दो 10-काठा के प्लॉट गलत तरीके से आवंटित किए गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को तोड़ा और जमीन आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर की। यह परियोजना राजधानी विकास प्राधिकरण (राजधनी उन्नयन कर्तृपक्खा) यानी राजुक के तहत आती है।
परिवार के सदस्यों को भी सजा
इन मामलों में शेख हसीना के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है। इसमें तुलिप सिद्दीकी को कुल चार साल की जेल, रदवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी को सात-सात साल की जेल की सजा मिली है। वहीं राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, को दो साल की सजा मिली है। सभी दोषियों पर एक लाख टका जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
भारत में रह रही हैं शेख हसीना
शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वे देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इससे पहले अदालत उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है।
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भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने दर्ज किए थे केस
ये दोनों मामले बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) ने दर्ज किए थे। आयोग का कहना है कि जमीन आवंटन में सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया और तय नियमों का उल्लंघन हुआ।
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