सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Narayanganj killing: Bangladesh court sentences 26 to for death

बांग्लादेश कोर्ट ने 26 लोगों को सुनाई मौत की सजा

एजेंसी/ ढाका Updated Tue, 17 Jan 2017 06:14 AM IST
विज्ञापन
Narayanganj killing: Bangladesh court sentences 26 to for death
विज्ञापन

बांग्लादेश अदालत ने सोमवार को वर्ष 2014 के नारायणगंज हत्याकांड मामले में भारत से प्रत्यर्पित पूर्व पार्षद और बांग्लादेश विशिष्ट सुरक्षा बल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इस घटना में सात लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी।

Trending Videos


नारायणगंज जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश इनायत हुसैन ने कहा, ‘इन्हें फांसी पर लटकाया जाए।’ नारायणगंज के पूर्व पार्षद नूर हुसैन और बांग्लादेश की सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल तारेक सईद भी उन 26 लोगों में शामिल है जिन्हें सजा सुनाई गई है। सुनवाई के समय 23 आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे। अन्य नौ लोगों को विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

नारायणगंज जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनवाई।

Narayanganj killing: Bangladesh court sentences 26 to for death

नारायणगंज जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनवाई। हुसैन को भारत से प्रत्यर्पित किया गया था। वह सुनवाई से बचने के लिए देश से भाग गया था। ऐसा माना जाता है कि वही इस हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकारी था। सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने 12 नवंबर 2015 को उसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया था। अदालत के 25 आरएबी कर्मियों सहित 35 लोगों को दोषी पाने के करीब एक साल बाद मामले में फैसला सुनवाया गया है। 

बीडीन्यूज’ की खबर के अनुसार नारायणगंज जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश ने नारायणगंज के पार्षद नजरूल इस्लाम और वकील चंदर कुमार सरकार सहित सात लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई है। इनका वर्ष 2014 के अप्रैल में ढाका-नारायणगंज लिंक रोड से अपहरण कर लिया गया था। कुुछ दिन बाद उनके शव शीतलख्या नदी में तैरते मिले थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed