सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Trump administration asks to Supreme Court gives Elon Musk DOGE access to social security systems

US: ट्रंप प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट से अपील, एलन मस्क के DOGE को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तक दें पहुंच

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sat, 03 May 2025 04:35 AM IST
विज्ञापन
सार

ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंच की अनुमति दी जाए। यह अपील मैरीलैंड में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलेन हॉलैंड के आदेश के खिलाफ की गई है, जिन्होंने संघीय गोपनीयता कानूनों के तहत DOGE की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंत पर रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह हॉलैंड के आदेश को पर रोक लगा दे। 

Trump administration asks to Supreme Court gives Elon Musk DOGE access to social security systems
डोनाल्ड ट्रंप / एलन मस्क - फोटो : ANI
loader
Trending Videos

विस्तार
Follow Us

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की, जिसमें कहा गया है कि एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को अमेरिका के लाखों लोगों के निजी डेटा वाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। यह अपील मैरीलैंड के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ की गई है, जिसमें उन्होंने संघीय गोपनीयता कानूनों के तहत मस्क की टीम की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। 

Trending Videos

न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा अमेरिका में लगभग सभी लोगों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखती है, जिसमें स्कूल रिकॉर्ड, बैंक विवरण, वेतन, विकलांगता प्राप्तकर्ताओं के लिए चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवदेनशील दस्तावेज शामिल हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रंप सरकार ने गड़बड़ियों की जांच के लिए डेटा की बताई जरूरत
ट्रंप सरकार का कहना है कि DOGE टीम को सरकारी खर्चों और गड़बड़ियों की जांच करने के लिए इस डेटा की जरूरत है। एलन मस्क ने सामाजिक सुरक्षा को पोंजी स्कीम बताया है। उन्होंने दावा किया है कि सामाजिक सुरक्षा में कथित धोखाधड़ी और पैसे की बर्बादी होती है। वह इसे रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 

ये भी पढ़ें: US: मैक्सिको सीमा पार कर आए 450000 प्रवासी बच्चों का पता लगा रहा ट्रंप प्रशासन, घर-घर जाकर खटखटा रहा दरवाजा

सॉलिसिटर जनरल ने ये दिया तर्क 
सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने शुक्रवार को तर्क दिया कि सामाजिक सुरक्षा डेटा तक पहुंच में न्यायाधीश का प्रतिबंध DOGE टीम के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल रहा है। यह सरकार के फैसलों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप है। उन्होंने लिखा, 'अप्रभावित रहने पर, यह प्रारंभिक निषेधाज्ञा केवल आंतरिक एजेंसी निर्णय लेने में न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करेगी।' सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कहा कि वे मैरिलैंड में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलेन हॉलैंड के आदेश को रोक दें, क्योंकि मुकदमा चल रहा है। 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की अपील पर 12 मई तक मांगा जवाब
एक अपील अदालत ने पहले DOGE की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच पर रोक को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इस दौरान जजों के बीच वैचारिक मतभेद रहे। अल्पमत में रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि DOGE टीम ने कोई 'लक्षित जासूसी' की है या व्यक्तिगत जानकारी उजागर की है। मुकदमा मूल रूप से डेमोक्रेसी फॉरवर्ड समूह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिक संघों और सेवानिवृत्त लोगों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 12 मई तक प्रशासन की अपील पर जवाब मांगा है। 

ये भी पढ़ें: US: टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच CIA का चीनी अधिकारियों को वीडियो संदेश, कहा- हमारे साथ काम करने के लिए आइये

DOGE के काम को लेकर अब तक 24 से अधिक मुकदमे दायर
DOGE के काम को लेकर अब तक 24 से अधिक मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। इनमें संघीय एजेंसियों में भारी कटौती और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी शामिल है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज हॉलैंड का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा में DOGE के प्रयास धोखाधड़ी के संदेह के आधार पर की जा रही एक बड़ी खोजबीन जैसी लगती है। हॉलैंड के आदेश से DOGE कर्मियों को गुमनाम बनाए गए डेटा तक पहुंचने की अनुमति मिलती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि DOGE उन प्रतिबंधों के साथ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। 

संबंधित वीडियो

 

संघीय अदालत ने कानूनी फर्म पर व्हाइट हाउस के आदेश पर लगाई रोक
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म को जानबूझकर निशाना बनाए जाने वाले व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी पेशे के खिलाफ प्रतिशोध के अभियान को बड़ा झटका माना जा रहा है।

यूएस डिस्ट्रिक्ट बेरिल हॉवेल ने कहा किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब तक किसी कानूनी फर्म के खिलाफ इस तरह का आदेश नहीं जारी किया है, जैसा ट्रंप प्रशासन की ओर से किया गया। पर्किन्स कोय नाम की इस लॉ फर्म के खिलाफ व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश ने संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया। ट्रंप प्रशासन के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाती है। व्हाइट हाउस के आदेश में फर्म को उसके वकीलों की सुरक्षा मंजूरी छीनकर, उसके कर्मचारियों को संघीय भवनों तक पहुंचने से रोककर और फर्म से जुड़े संघीय अनुबंधों को रद्द करके दंडित करने की मांग की गई थी। व्हाइट हाउस ने आरोपी लगाया था कि इस कानूनी फर्म ने 2016 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान डेमोक्रेट पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के अभियान का प्रतिनिधित्व किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed