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Toll Tax Free Pass: नई टोल नीति से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत, सफर हुआ सस्ता और आसान

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 11 Apr 2026 07:14 PM IST
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सार

सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि रोजाना सफर करने वालों का समय और तनाव भी कम करती है। यह बार-बार होने वाले फास्टैग कटौतियों की असुविधा को दूर करती है और एक पारदर्शी प्रणाली के जरिए यात्रा को सरल बनाती है।

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Toll Tax Free Pass - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार

सरकार ने टोल वसूली व्यवस्था में बदलाव करते हुए स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नई नीति के तहत अब टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनका रोजाना सफर सस्ता और अधिक सुविधाजनक बनेगा।

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क्या 20 किमी के दायरे में रहने वालों को टोल से छूट मिलेगी?
नई टोल नियमावली के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें हर बार टोल टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि वे केवल 340 रुपये में मासिक पास बनवा सकते हैं, जिससे वे अनगिनत बार टोल पार कर सकते हैं। यह सुविधा केवल निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। 

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‘Pay as You Go’ नीति क्या है?
सितंबर 2024 में सरकार ने Pay as You Go (पे एज यू गो) नीति लागू की थी, जिसके तहत टोल टैक्स दूरी के आधार पर लिया जाएगा। इस नीति के तहत 20 किमी के भीतर रहने वाले लोगों को टोल-फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इस प्रणाली को जुलाई 2024 से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। जिसमें GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) का उपयोग किया गया।

₹340 का मासिक टोल पास कैसे काम करेगा?
यदि आपका घर टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर है, तो आप 340 रुपये में मासिक पास बनवा सकते हैं। इस पास के जरिए आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जितनी बार चाहें टोल पार कर सकते हैं। इससे FASTag (फास्टैग) से बार-बार पैसे कटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

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टोल प्लाजा - फोटो : संवाद

पास बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
मासिक टोल पास के लिए आवेदन करने के लिए आपको निवास प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल), वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो) और वैध फास्टैग अकाउंट की जरूरत होगी।

पास के लिए आवेदन कैसे करें?
आपको संबंधित टोल प्लाजा के प्रशासनिक कार्यालय में जाना होगा, जहां से स्थानीय निवासी पास का आवेदन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज और 340 रुपये शुल्क (कैश, कार्ड या डिजिटल पेमेंट के जरिए) जमा करना होगा।

पास जारी होने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन जमा करने के बाद टोल अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। सब कुछ सही होने पर आपका फास्टैग अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपको फिजिकल पास दिया जाएगा, जो संबंधित टोल प्लाजा के नियमों पर निर्भर करेगा।

क्या यह पास सभी टोल प्लाजा पर मान्य होगा?
नहीं, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जहां से इसे जारी किया गया है। यदि आप अपना पता या वाहन बदलते हैं, तो आपको तुरंत टोल प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी।

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टोल प्लाजा  - फोटो : संवाद

क्या कमर्शियल वाहनों को भी यह लाभ मिलेगा?
यह योजना केवल निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है। कमर्शियल वाहन या 20 किमी दायरे से बाहर पंजीकृत वाहन इस 340 रुपये पास के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्या इस योजना से रोजाना यात्रियों को फायदा होगा?
यह पहल न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि रोजाना यात्रा करने वालों के समय और तनाव को भी कम करती है। बार-बार फास्टैग कटने की परेशानी खत्म होती है और यात्रा प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनती है।

क्या पास का नवीनीकरण जरूरी है?
इस पास का हर महीने नवीनीकरण अनिवार्य होगा, ताकि आपकी पहचान और वाहन से जुड़ी जानकारी अपडेट रहे। प्रक्रिया तेज और आसान है, और एक बार दस्तावेज सत्यापित होने के बाद इसे जारी रखना सरल हो जाता है।

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