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बिहार : कैग ने कहा- सरकार के विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के 7213 करोड़ रुपये के चालान किए जमा
पीटीआई, पटना
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 08 Dec 2021 02:05 AM IST
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सार
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के सक्षम अधिकारी को 7,213.26 करोड़ रुपये के वाउचर और चालान पेश किए। कैग ने कहा वित्तीय नियमों में कहा गया है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल वितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)
विस्तार
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के सक्षम अधिकारी को 7,213.26 करोड़ रुपये के वाउचर और चालान पेश किए।
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पाया है कि प्रमुख मुद्दे जो वाउचरों की जाँच के दौरान देखे गए हैं, वे स्वीकृति आदेशों या चल रहे बिलों या उप-वाउचरों की गैर-अनुलग्नन हैं। सभी वाउचर और चालानों को वर्ष 2019-20 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक सुधारा नहीं गया था, यह एक रिपोर्ट में कहा गया था, जिसे हाल ही में विधानसभा में पेश किया गया था।
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इसमें कहा गया, प्रधान महालेखाकार (पीएजी) के कार्यालय ने अब तक 7,149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है। विशेष रूप से बिहार सरकार ने वित्तीय गतिविधियों के जीवन चक्र को स्वचालित करने और विरासत प्रणालियों को बदलने के उद्देश्य से अप्रैल 2019 से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है। ऑडिटर की यह टिप्पणी सीएफएमएस के लागू होने के बाद आई है।
कैग ने आगे कहा कि ई-वाउचर, सब-वाउचर की स्कैन की गई प्रतियां, चालान और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ट्रेजरी खातों को पीएजी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
वित्तीय नियमों में कहा गया है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल वितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो।