Bihar: सुपौल नगर परिषद की बोर्ड बैठक, रिक्त भूमि कर-व्यवसायिक होल्डिंग टैक्स में छूट; अन्य योजनाओं की समीक्षा
Bihar: बैठक में होल्डिंग टैक्स के क्यूआर कोड के कई निष्क्रिय होने की शिकायत भी पार्षदों ने की। इस पर मुख्य पार्षद ने कहा कि एजेंसी को सेवा सुधार के निर्देश दिए गए हैं। क्यूआर कोड सिस्टम आम जनता की सुविधा के लिए लागू किया गया है, ताकि लोग घर से ही अपना बकाया टैक्स चुकता कर सकें।

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सुपौल नगर परिषद की बोर्ड की आखिरी बैठक शुक्रवार को मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सुपौल नगर परिषद क्षेत्र की रिक्त भूमि से कर हटाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की सहमति दी गई। इसके साथ ही व्यवसायिक होल्डिंग टैक्स में छूट देने की भी मंजूरी हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शहर में विशेष साफ-सफाई, चूना-ब्लीचिंग छिड़काव और फॉगिंग आदि पर भी चर्चा हुई।
बैठक में पार्षदों ने वार्ड में संचालित योजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। कई सड़कों के निर्माण के तीन से चार महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की गई। कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निविदा में रिपेयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है। निर्माण कार्य में किसी अभियंता की लापरवाही होने पर उसकी जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नई प्रस्तावित योजनाओं के लिए सरकार से राशि आवंटन का आग्रह किया जा रहा है। बैठक में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन को विदाई दी गई। मौके पर सभी उप मुख्य पार्षद रजिया परवीन सहित सभी वार्ड पार्षद उपस्थित रहे।
वार्ड 6 के पार्षद अजीत कुमार आर्य उर्फ कुश ने शहर की सभी जमीन पर लागू रिक्त भूमि कर का मुद्दा उठाया। मुख्य पार्षद ने बताया कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में कोई खेतिहर जमीन नहीं है और पूरी जमीन आवासीय या व्यवसायिक दर्ज है। अतः रिक्त भूमि कर केवल आवासीय और व्यवसायिक जमीन से ही वसूला जाएगा। इसके लिए जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
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बैठक में होल्डिंग टैक्स के क्यूआर कोड के कई निष्क्रिय होने की शिकायत भी पार्षदों ने की। इस पर मुख्य पार्षद ने कहा कि एजेंसी को सेवा सुधार के निर्देश दिए गए हैं। क्यूआर कोड सिस्टम आम जनता की सुविधा के लिए लागू किया गया है, ताकि लोग घर से ही अपना बकाया टैक्स चुकता कर सकें। नगर परिषद इस दिशा में गंभीर है और अन्य आवश्यक पहल भी की जा रही हैं।
व्यवसायिक होल्डिंग टैक्स में राहत की घोषणा करते हुए मुख्य पार्षद ने बताया कि होटल, हेल्थ क्लब, जिम्नेजियम, क्लब और मैरेज हॉल का टैक्स अब आवासीय का तीन गुना के बजाय दो गुना होगा। कुटीर उद्योग, 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली दुकान और 1000 वर्ग फीट से कम वाले गोदाम का टैक्स दो गुना से घटाकर एक गुना कर दिया गया है। शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, अतिथिशाला और बड़े गोदाम पर पहले जैसा डेढ़ गुना टैक्स रहेगा। बड़े उद्योग, कार्यशाला, बड़े गोदाम और वेयरहाउस पर दो गुना कर लगाया जाएगा। कोचिंग क्लास, गाइडेंस, प्रशिक्षण केंद्र, उनके छात्रावास, निजी स्कूल-कॉलेज, निजी शोध संस्थान और छात्रावास पर भी डेढ़ गुना टैक्स लगेगा।
वार्ड 27 की पार्षद लक्ष्मी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को राशि की पहली किश्त न मिलने का मुद्दा उठाया। मुख्य पार्षद ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को लाभुकों और पार्षदों से सही जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंतिम किश्त का भुगतान चल रहा है और जल्द ही नए लाभुकों का भुगतान भी किया जाएगा। नगर परिषद में सड़कों की सफाई का कार्य भी शीघ्र स्वीपिंग मशीन के माध्यम से शुरू किया जाएगा