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Biz Updates: भारत से इलेक्ट्रिक कार निर्यात 18 गुना बढ़ा; करदाता 31 दिसंबर तक दें 'विदेशी संपति' की जानकारी

Mon, 17 Aug 2026 02:01 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 17 Aug 2026 02:01 AM IST
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Business Updates e-Car export hike cbdt FAST-DS 2026 scheme 31 dec SEBI RBI Forex gold silver crude price news
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात 18 गुना बढ़कर 36.9 करोड़ डॉलर (करीब 352.81 करोड़ रुपये) हो गया है। एक साल पहले समान तिमाही में यह सिर्फ 2.22 करोड़ डॉलर था। यूरोप भारतीय ई-कारों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। स्पेन 4,000 वाहनों के साथ सबसे बड़ा खरीदार रहा। उसे 14.64 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। ब्रिटेन को 2,646 ई-वाहन बेचे गए। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, पहली तिमाही में कुल 10,802 इलेक्ट्रिक कारें विदेश भेजी गईं, जबकि एक साल पहले सिर्फ 1,309 वाहनों का निर्यात हुआ था।

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करदाता 31 दिसंबर तक दे सकेंगे अघोषित विदेशी संपत्ति की जानकारी; 30% टैक्स के साथ जुर्माना

 

छोटे करदाताओं की अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना को अधिसूचित कर दिया है। यह 16 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, पात्र करदाता 31 दिसंबर 2026 तक अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों एवं आय की जानकारी ऑनलाइन दे सकेंगे। इस पर 30 फीसदी टैक्स के साथ इतना ही जुर्माना देना होगा। योजना का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किया गया था। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी है। छात्र, आईटी पेशेवर और नौकरी करने वाले एनआरआई इसके दायरे में आएंगे। घोषित संपत्ति दोबारा आय में नहीं जोड़ी जाएगी और इस पर काला धन कानून लागू नहीं होगा। पात्रता और संपत्ति के मूल्य के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। पहली श्रेणी में 1 करोड़ और दूसरी श्रेणी में 5 करोड़ रुपये तक की संपत्ति को शामिल किया गया है।

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60 फीसदी होगी कुल देनदारी
विदेशी संपत्ति या आय पर 30 फीसदी कर और इतना ही जुर्माना लगाने के बाद कुल देनदारी 60 फीसदी हो जाएगी। संपत्ति का बाजार मूल्य 31 मार्च 2026 के अनुसार तय किया जाएगा। यदि किसी करदाता की अघोषित विदेशी संपत्ति 60 लाख रुपये और आय 20 लाख है तो कुल घोषित राशि 80 लाख रुपये होगी। इस पर 48 लाख रुपये की देनदारी बनेगी।

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