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Maharashtra: स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग बेचने पर रोक, मंत्री ने सदन में किया एलान

Fri, 03 Jul 2026 02:44 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 03 Jul 2026 02:44 PM IST
सार

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की बिक्री पर रोक लगा दी है। क्या है अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से।

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Maharashtra to ban sale of 'Sting' energy drink within 500 metres of schools: FDA Minister in Assembly
महाराष्ट्र सरकार - फोटो : amarujala.com

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने एनर्जी ड्रिंक स्टिंग स्कूलों के पास बेचने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषधि  मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा में यह एलान किया। उन्होंने बताया कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे के भीतर इस ड्रिंक की बिक्री पर रोक रहेगी। यह घोषणा राज्य के मानसून सत्र के दौरान की गई।

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बताया जा रहा है सरकार ने यह फैसला ड्रिंक में कैफीन की मात्रा सामान्य से अधिक रहने के कारण लिया गया है। हाल ही में खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने गलत ब्रांडिंग के आरोप में उक्त ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी समेत छह कंपनियों को नोटिस जारी किया था। 
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एफएसएसएआई ने गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों- रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको की एड्रेनालाईन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैम्पा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी और कोका-कोला समर्थित मॉन्स्टर एनर्जी- को नोटिस जारी किया था।
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विधानसभा के दौरान किस विधायक ने उठाया सवाल?
श्रीगोंदा-नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने विधानसभा में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को लेकर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पेय का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि स्टिंग की बोतल पर स्वयं लिखा होता है कि यह छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसके बावजूद इसकी बिक्री बच्चों को की जा रही है। विक्रम पाचपुते ने दावा किया कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक शराब से भी अधिक नुकसानदायक है, इसलिए इसकी बिक्री पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ ने स्वीकार किया कि स्कूलों के आसपास स्टिंग की बिक्री हो रही है। उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों के साथ-साथ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

राज्य में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है?
स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर हुई चर्चा के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे भी विधानसभा पहुंचे थे। इस बीच राज्यभर में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के खिलाफ एफडीए की विशेष कार्रवाई जारी है। मुंढे के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कई होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

क्या अन्य फ्लेवर ड्रिंक और अन्य उत्पादों की भी होगी जांच?
भाजपा विधायक राहुल कुल ने विधानसभा में मांग की कि स्कूलों के आसपाएस ऊर्जा बढ़ाने के नाम पर बेचे जा रहे पेय पदार्थों, फ्लेवर पान की आड़ में बिक रहे नशीले पदार्थों और फ्लेवर मिल्क के नाम पर अधिक चीनी व कृत्रिम पदार्थों के इस्तेमाल की भी जांच कराई जाए। इस पर मंत्री नरहरी जिरवाल ने बताया कि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में इन मामलों की जांच पहले से जारी है।

मुंबई के कितने बड़े होटलों पर की गई कार्रवाई?
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में मुंबई के छह प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और क्लबों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है। 27 जून को नरीमन पॉइंट स्थित 'फ्लिंट एंड वार्सा' रेस्टोरेंटकी जांच में खाद्य पदार्थों की गलत ब्रांडिंग पाई गई, जिसके बाद उसका फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं बोरीवली स्थित एमके बेकरी में रिनोवेशन कार्य के दौरान ही खाद्य उत्पादन जारी रखने और भारी गंदगी मिलने पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा भांडुप, सांताक्रूज और बांद्रा स्थित प्रतिष्ठानों पर भी एफडीए ने कार्रवाई की।


एफडीए आयुक्त ने कब पद संभाला था?
गौरतलब है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर चर्चा में था। इसके बाद राज्य सरकार ने तुकाराम मुंढे को विभाग का नया आयुक्त नियुक्त किया। उन्होंने 25 मई को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया था। उनके कार्यभार संभालने के बाद से राज्यभर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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