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महंगाई से हुई महीने की शुरुआत, बढ़े इनके दाम, मिलेगा ज्यादा ब्याज

Mon, 01 Oct 2018 11:48 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 01 Oct 2018 11:48 AM IST
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new rules implemented from october 1 which will affect common man

अक्टूबर महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। आज से प्रत्येक आम आदमी को कुछ ज्यादा पैसा कई वस्तु और सुविधाओं के लिए देना पड़ेगा। वहीं पोस्ट ऑफिस में चल रही विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में लोगों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। आइये आपको बताते हैं कि क्या बड़े बदलाव आज से हुए हैं।

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महंगा हुआ हवाई सफर

एक तरफ जहां सभी विमानन कंपनियां किराये में बढ़ोतरी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर रिफंड भी नहीं मिलेगा। 31 मार्च, 2018 से पहले बुक किए गए टिकट पर यात्रियों को रद्द कराने पर किसी तरह का कोई जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा।
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इसके लिए हवाई कंपनियों ने 31 अगस्त तक की तारीख तय की थी। सभी विमानन कंपनियां हवाई ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के बढ़ने के बाद किराया बढ़ाने जा रही हैं। इससे आगामी फेस्टिव सीजन में हवाई सफर करने के लिए लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
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बढ़े एलपीजी, पीएनजी के दाम

सरकार ने पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी के दामों को बढ़ा दिया है। इस तरह से आम नागरिक को अब चौतरफा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमत में सोमवार से 59 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है।

वहीं, सब्सिडी वाले सिलिंडर की कीमत में भी 2.89 रुपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब सीएनजी 1 रुपया 70 पैसा महंगी हो गई है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 1 रुपया 95 पैसा की बढ़त हुई है। इसी तरह रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी के दाम में भी वृद्धि की गई है। दिल्ली में पीएनजी की कीमत में 1.30 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की बढ़ोतरी हुई है।

कॉल ड्रॉप पर जुर्माना

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ट्राई ने कहा है कि अगर फोन पर बात करते वक्त आवाज रुक-रुककर आ रही है या फिर आवाज ही नहीं आ रही है तो उसे भी कॉल ड्रॉप माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

ई-कॉमर्स कंपनियों से शॉपिंग महंगी

1 अक्टूबर 2018 से सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स  (टीसीएस) और  टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना होगा।  केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।  

पीएनबी से कर्ज लेना होगा महंगा

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है। पीएनबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.2 फीसदी तक इजाफा किया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।

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