सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   tax department writes to restaurants to decrease price or fell penalty

टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं GST का फायदा ग्राहकों को न देने वाले रेस्टोरेंट्स

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 22 Nov 2017 02:55 PM IST
विज्ञापन
tax department writes to restaurants to decrease price or fell penalty
विज्ञापन
वित्त मंत्रालय और टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे रेस्टोरेंट मालिकों की अच्छे से खबर लेने जा रहा है, जिन्होंने जीएसटी घटने का फायदा अपने ग्राहकों को नहीं दिया है। इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट मालिकों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है।  
loader
Trending Videos


लगेगा जुर्माना
एफएमसीजी कंपनियों को चेतावनी जारी करने के बाद अब डिपार्टमेंट की नजरें रेस्टोरेंट पर टेड़ी हो गई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की चेयरपर्सन वंजना सर्ना ने कहा कि डिपार्टमेंट अब ऐसे रेस्टोरेंट्स को पत्र लिखकर बढ़े हुए दाम वापस लेने के लिए कहेगा। जो रेस्टोरेंट्स डिपार्टमेंट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एफएमसीजी कंपनियों ने घटा दिए दाम
वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए थे। इसकी शुरुआत डाबर ने की थी, इसके बाद इमामी और एचयूएल ने भी दाम घटाने की घोषणा कर दी थी। 

रेस्टोरेंट में मालिक तय करता है प्राइस
गौरतलब है कि अभी किसी भी रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की कीमत तय करने का हक उसके मालिक के पास है। अब जबकि सरकार ने रेस्टोरेंट के बिल पर लगने वाली जीएसटी दर को कम कर दिया है तो इसका फायदा ग्राहकों को कम बिल के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन देश के अधिकांश रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं।

जीएसटी की दर भले ही घट गई है, लेकिन रेस्टोरेंट मालिकों ने खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ा दी है, जिससे ग्राहकों को अभी भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। जबकि पांच फीसदी से जीएसटी लगने की वजह से बिल राशि कम होनी चाहिए थी।

हो सकती है सजा

tax department writes to restaurants to decrease price or fell penalty
कई लोगों ने तो रेस्टोरेंट्स के बिल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसके बाद McDonalds जैसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन ने सफाई दी थी कि सरकार ने जीएसटी की दर कम करने के साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा दिया है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा।

रेस्टोरेंट मालिकों की इस सफाई को वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के हटाने के वजह से ऐसा हो रहा है तो जब जीएसटी लागू हुआ था तब तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हटाया गया था तो तब कीमत में कमी क्यों नहीं आई?

खबर के मुताबिक, अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह किसी की शिकायत पर गौर करने के अलावा अपनी तरफ से भी किसी रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माना लगा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई रेस्टोरेंट मुनाफाखोरी में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 211 प्रोडक्टस पर जीएसटी की दरों को कम किया है जिसमें एसी रेस्टोरेंट में खाना भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed