FSSAI: 'जिस पेय पदार्थ में कैमेलिया साइनेंसिस नहीं उसे चाय कहना गलत', भ्रामक ब्रांडिंग पर नियामक की चेतावनी
एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से न बने किसी भी हर्बल या पौधों से तैयार पेय को ‘चाय’ कहना कानूनन गलत और भ्रामक है। जांच में ‘रूइबोस टी’, ‘हर्बल टी’ और ‘फ्लावर टी’ जैसे नामों से बिक रहे उत्पादों को गलत ब्रांडिंग की श्रेणी में पाया गया।
विस्तार
भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्रधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य कारोबार से जुड़े ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी जारी की है। प्रधिकरण ने कहा है कि कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से न बनने वाले किसी भी उत्पाद को 'चाय' कहना कानूनन गलत और भ्रामक है। नियामक ने इसे गलत ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में रखा है।
एफएसएसएआई की यह एडवाइजरी 24 दिसंबर को जारी की गई। जांच के दौरान प्राधिकरण ने पाया कि कई खाद्य कारोबारी रूइबोस टी', 'हर्बल टी' और 'फ्लावर टी' जैसे नामों से ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं, जो वास्तव में कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त नहीं होते।
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चाय शब्द के प्रयोग को लेकर क्या है नियम?
एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार, 'चाय' शब्द का प्रयोग पैकेजिंग और लेबलिंग पर तभी किया जा सकता है जब पेय पदार्थ कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त किया गया हो। इसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी जैसी किस्में शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त न होने वाले ऐसे पौधे-आधारित या हर्बल काढ़े या मिश्रण को चाय का नाम देने के योग्य नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह उल्लंघन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत भ्रामक जानकारी देने और गलत ब्रांडिंग करने के बराबर है।
नियामक ने ई-कॉमर्स, विनिर्माण, पैकेजिंग, विपणन, आयात या ऐसे उत्पादों की बिक्री में लगे हुए सभी खाद्य और व्यावसायिक संगठनों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
प्रावधानों को सख्ती से पालन करने का निर्देश
इसमें कहा गया है कि सभी खाद्य और सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे कैमेलिया साइनेंसिस से प्राप्त न होने वाले किसी भी उत्पाद के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'चाय' शब्द का उपयोग करने से परहेज करें। एफएसएसएआई ने राज्य के अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं सहित खाद्य और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा इन प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।