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Chandigarh News: चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में 3 दिवसीय करदाता हब का शुभारंभ
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चंडीगढ़। आयकर विभाग चंडीगढ़ की ओर से करदाता हब का शुभारंभ चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी सेक्टर-43 के कन्वेंशन हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और चार बार के ओलंपियन मनप्रीत सिंह, ज्योति कुमारी प्रधान आयकर महानिदेशक नई दिल्ली और आम्रपाली दास प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त चंडीगढ़ उपस्थित रहीं। समारोह में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। करदाता हब 2 से 4 जुलाई तक आम जनता के लिए यहां पर खुला रहेगा। जो कर-संबंधी शिक्षा सेवाओं और जुड़ाव के लिए एक जीवंत और संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर करदाता सुविधाओं और जागरूकता पहलों पर प्रकाश डालने वाले ब्रोशर का विमोचन भी किया गया।
इस माैके पर मुख्य अतिथि ने बताया कि धारा 87 ए के तहत अगर किसी व्यक्ति ने रिर्टन फाइल की है तो वह इसके तहत अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स भरते समय वही विंडो खुलेगी। इसमें गलती नहीं होगी। एक लाख मासिक वेतन पाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर कोई करदाता रिटर्न भरने से रह गया है तो वह 31 दिसंबर तक बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल कर सकता है, बशर्ते की वह टैक्स की श्रेणी में न आता हो।फोटो कैप्शन
करदाता सुविधाओं और जागरूकता पहलों पर प्रकाश डालने वाले ब्रोशर का विमोचन करते हुए मुख्यातिथि व अन्य।
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इस माैके पर मुख्य अतिथि ने बताया कि धारा 87 ए के तहत अगर किसी व्यक्ति ने रिर्टन फाइल की है तो वह इसके तहत अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स भरते समय वही विंडो खुलेगी। इसमें गलती नहीं होगी। एक लाख मासिक वेतन पाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर कोई करदाता रिटर्न भरने से रह गया है तो वह 31 दिसंबर तक बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल कर सकता है, बशर्ते की वह टैक्स की श्रेणी में न आता हो।फोटो कैप्शन
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करदाता सुविधाओं और जागरूकता पहलों पर प्रकाश डालने वाले ब्रोशर का विमोचन करते हुए मुख्यातिथि व अन्य।