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चंडीगढ़ भाजपा नेता दोषी करार: जिला अदालत ने शशि शंकर तिवारी को किस मामले में सुनाई सजा और कितना लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 06 Nov 2025 03:15 PM IST
सार
‘रेल रोको’ आंदोलन के दौरान शताब्दी ट्रेन रोकने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता शशि शंकर तिवारी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है।
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Chandigarh district court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ जिला अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शशि शंकर तिवारी को दोषी करार दिया है। तिवारी समेत पांच लोगों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। यह फैसला चार साल पुराने मामले में सुनाया गया है।
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‘रेल रोको’ आंदोलन के दौरान शताब्दी ट्रेन रोकने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता शशि शंकर तिवारी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 174ए के तहत दोषी ठहराते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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दोषियों में शशि शंकर तिवारी के अलावा पवन कुमार, हरविंदर सिंह, राज कुमार और प्रताप सिंह राणा शामिल हैं। अदालत ने माना कि इन सभी ने रेलवे संचालन में बाधा डाली और बिना अनुमति रेल ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे शताब्दी ट्रेन करीब 10 मिनट तक रोकी रही।
यह घटना 3 सितंबर 2021 की सुबह करीब 10 बजे चंडीगढ़ रेलवे आरपीएफ थाना क्षेत्र में रेलवे गेट के पास हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने “रेल रोको” आंदोलन के तहत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया था। मामले की जांच के बाद आरपीएफ थाना चंडीगढ़ ने चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों ने अदालत में स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार किया।