सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   BJP leader Shashi Shankar Tiwari and five others found guilty in Shatabdi train stoppage case

चंडीगढ़ भाजपा नेता दोषी करार: जिला अदालत ने शशि शंकर तिवारी को किस मामले में सुनाई सजा और कितना लगाया जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 06 Nov 2025 03:15 PM IST
सार

‘रेल रोको’ आंदोलन के दौरान शताब्दी ट्रेन रोकने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता शशि शंकर तिवारी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है।

विज्ञापन
BJP leader Shashi Shankar Tiwari and five others found guilty in Shatabdi train stoppage case
Chandigarh district court - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

चंडीगढ़ जिला अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शशि शंकर तिवारी को दोषी करार दिया है। तिवारी समेत पांच लोगों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। यह फैसला चार साल पुराने मामले में सुनाया गया है।

Trending Videos


‘रेल रोको’ आंदोलन के दौरान शताब्दी ट्रेन रोकने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता शशि शंकर तिवारी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 174ए के तहत दोषी ठहराते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोषियों में शशि शंकर तिवारी के अलावा पवन कुमार, हरविंदर सिंह, राज कुमार और प्रताप सिंह राणा शामिल हैं। अदालत ने माना कि इन सभी ने रेलवे संचालन में बाधा डाली और बिना अनुमति रेल ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे शताब्दी ट्रेन करीब 10 मिनट तक रोकी रही।

यह घटना 3 सितंबर 2021 की सुबह करीब 10 बजे चंडीगढ़ रेलवे आरपीएफ थाना क्षेत्र में रेलवे गेट के पास हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने “रेल रोको” आंदोलन के तहत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया था। मामले की जांच के बाद आरपीएफ थाना चंडीगढ़ ने चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों ने अदालत में स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed