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Highcourt: आप विधायक बाजीगर पर केस दर्ज करने की याचिका खारिज, प्रताप बाजवा को 25 हजार का जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 25 May 2026 04:14 PM IST
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सार

हाईकोर्ट ने प्रताप बाजवा को याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही बाजवा पर जानकारी छिपाने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

High Court dismissed Petition to register case against AAP MLA kulwant Bajigar fine imposed on Pratap Bajwa
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

विवादित बयान मामले में शुतराणा के आप विधायक कुलवंत बाजीगर पर एफआईआर की मांग वाली याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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पंजाब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने याचिका दायर की थी। याचिका में बाजवा ने निष्पक्ष चुनाव करवाने की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही बाजवा पर जानकारी छिपाने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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