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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Strict action will be taken against those occupying bus stand areas, from fines to cancellation of shop allotment.

Chandigarh-Haryana News: बस अड्डा क्षेत्रों में कब्जा करने वालों पर होगी सख्ती, जुर्माने से लेकर दुकान का आवंटन तक होगा रद्द

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- परिवहन मंत्री अनिल विज के दिए आदेश, अधिकारी नियमित निरीक्षण करके मुख्यालय के उच्चाधिकारियों को भेजेंगे रिपोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में बस अड्डे और निकटवर्ती क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है। इसकी शिकायतें मिलने पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है। विज ने विभागीय उच्चाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि तुरंत सभी बस अड्डों पर अवैध कब्जों को लेकर महाप्रबंधक कार्रवाई करें। स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित अधिकारी निरीक्षण करें। अतिक्रमण या अन्य अव्यवस्थाएं पाईं जाती हैं तो मुख्यालय के उच्चाधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट भेजें। बस अड्डा परिसरों में जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी दुकानों का आवंटन तक रद्द होगा। दुकानें सील भी की जा सकेंगी।
परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के बस अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। विज ने आदेश दिए हैं कि आवश्यकता होने पर जुर्माना व दुकान आवंटन रद्द करें। दुकान को सील करने से लेकर सामान जब्त तक की कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी बस अड्डों पर अतिक्रमण रोकने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सख्त आदेश दिए गए हैं।
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हाल ही में परिवहन मंत्री ने बैठक में परिवहन विभाग के महानिदेशक को यह आदेश दिए हैं। मंत्री विज के आदेश पर निदेशालय की ओर से सभी महाप्रबंधकों को निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया गया है। मंत्री के अनुसार कोई भी दुकानदार, वेंडर अथवा अन्य व्यक्ति बस अड्डे के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। दुकान से संबंधित सामान जैसे रैक, फ्रिज, क्रेट, टेबल, बेंच, बोर्ड अथवा अन्य सामग्री केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के अंदर ही रख सकेंगे। अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले, अनधिकृत विक्रेता व दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। दुकानदारों से भी सहयोग मांगा है। बस अड्डा क्षेत्रों में बगैर अनुमति के अतिरिक्त विद्युत उपकरण या अवैध बिजली कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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